हेल्लो दोस्तों आज एकबार फिरसे आप सभीको Internetsikho में बहुत बहुत स्वागत है.दोस्तों आजके समय में सुशांत सिंह राजपूत के केस के बाद हमसब हर एक news channel में Cbi के मांग को लेकर बहुत सरे खबरे मिल रहा है.लेकिन क्या आप जानते है की किस परिस्थिति में Cbi किसी केस को जाँच करता है?और हर एक मामले में Cbi जाँच क्यों नहीं किया जाता है क्या इसके बारे में आप कभी सोचे है.और यह Cbi जाँच का फैसला कोन तय करता है की किस मामला को सीबीआई जाँच के लिए आदेश देना चाहिए और किस केस को सीबीआई के जाँच में नहीं देना चाहिए.आज हम इस पोस्ट में आपके साथ Cbi से जुड़े हुए सारे सावालो के जवाब इस पोस्ट में देनेवाला हु जैसे सीबीआई क्या है सीबीआई किस तरह से जाँच करता है और सीबीआई के इतिहास से जुड़े हुए पूरी जानकरी आपको इस पोस्ट में मिलेगा.तोह आप भी अगर सीबीआई से जुड़े हुए पूरी जानकारी प्राप्त करना चाहते है तोह इस पोस्ट को पूरा पढ़े.
अनुक्रम ( छुपाये )
Cbi क्या है?
Cbi का Full Form है (Central Bureau of Investigation) ।और हिंदी में Cbi को केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो कहा जाता है। सीबीआई भारत सरकार का ही एक प्रमुख जाँच एजेंसी है।यह एजेंसी अपराधिक और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हुए अलग अलग तरह के मामलो की जाँच करने के लिए लागाया जाता है। CBI agency कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के अधीन कार्य करती है। देखा जाये तोह सीबीआई का संगठन फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन से मिलता जुलता है लेकिन इसके अधिकार एवं कार्य क्षेत्र FBI की तुलना में बहुत सीमित हैं।इसके अधिकार एवं कार्य दिल्ली विशेष पुलिस संस्थापन अधिनियम के तहत 1946 में स्थापित किया गया था। भारत के लिये सीबीआई ही इन्टरपोल की आधिकारिक इकाई है।
Cbi का क्या काम है?
- दिल्ली बिशेष पुलिस प्रतिष्ठान अधिनयम के उपर 1946 में Cbi को जाँच के लिए शक्तिया प्रदान किया गया है।भारत सरकार और राज्ज्य सरकार के सहमति से किसी भी मामले के जाँच Cbi एजेंसी को सोपा जाता है.Cbi के खमता बहुत जादा होता है ।हालांकि, supreme court और high court के आदेश से किया जाता है. राज्य सरकार की सहमति के बिना देश के किसी भी राज्य में अपराधिक मामले की जांच के लिए सीबीआई को आदेश दे सकते हैं.
- सीबीआई सिर्फ देश के ही नहीं वल्कि बिदेशो स्थर पार हुए घोटाले/धोखाधड़ी /हत्या संस्थागत घोटाले जैसे मामलो में जाँच करता है.
Cbi कैसे investigation करता है?
खासतोर पार धोकाधडी और अपराध के high profile case की जाँच cbi को दिया जाता है.सीबीआई सक्षम और प्रभाबी ढंग से काम कर सके उसके लिए 1978 में इसका दो branch बनाया गया है.एक शाकाह भ्रस्ताचार निरोधी और दूसरा special crime division.और 3 special director cbi के कार्यालय पार नजर राखता है.आगर कोई राज्य सरकार किसी अपराधिक मामले की जाँच सीबीआई से करवाने की आग्रह करता है तोह सीबीआई को पहले केंद्र सरकार से मंजूरी लेना पड़ता है.इसके अलावा दिल्ली स्पेशल पुलिस अस्त्लिश्मेंट act 1946 के मुताबिक अगर राज्य सरकार और केंद्र सरकार सहमती की अधिसूचना जारी कर देता है तोह सीबीआई मामले की जाँच का जिम्मेदारी ले सकता है.भारत का supreme court और राज्य के high court भी मामले की जाँच के लिए सीबीआई को आदेश दे सकता है.cbi भारत की अधिकारिक interpol unit के तोर पार भी अपनी सेवा प्रदान करते अरहा है.शीर्ष जाँच पुलिस एजेंसी होने के बाद भी जब इंटरपोल या इसके सदस्य देश आग्रह करता है तोह सीबीआई किसि भी मामले को जाँच कर सकता है.
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Cbi का head branch काहा है?
ऐसे cbi के साखा भारत के हर एक राज्य में है.लेकिन सीबीआई का जोह मुख्यालय वोह दिल्ली में है.Plot No 5-B, CGO Complex,Lodhi Road, New Delhi-110003 .
Cbi Contact Number
CBI phone number – 011-24361273/2755/2357
Cbi investigation कब किया जाता है?
सीबीआई एक मामले में जांच करने के लिए तभी सामने आती है यदि निम्न स्थितियां उत्पन्न हों:- संबंधित राज्य सरकार, जहाँ अपराध की जांच होनी है, अपने इस आशय का अनुरोध करती है कि किसी मामले में जांच की जाए और केंद्र सरकार इससे सहमत होती है (केंद्र सरकार आमतौर पर राज्य के अनुरोध पर निर्णय लेने से पहले सीबीआई की टिप्पणी की मांग करती है) राज्य सरकार डीएसपीई अधिनियम की धारा 6 के तहत सहमति की अधिसूचना जारी करती है और केंद्र सरकार डीएसपीई अधिनियम की धारा 5 के तहत अधिसूचना जारी करती है।सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय सीबीआई को इस तरह की जाँच करने का आदेश देता हैं।
CID और CBI में क्या अंतर है?
- CID का काम होता है एक राज्य के अन्दर जाँच करना.लेकिन CBI को पुरे भारत के अन्दर जाँच करनेका खमता है.सिर्फ भारत में ही नहीं वल्कि बिदेशो में भी जांच करनेका खमता सीबीआई के पास होता है.
- CID के पास जोह भी अपराधी मामले आता है वोह सरे राज्य सरकार और HIGH COURT से आदेश दिया जाता है.और CBI के पास जोह भी अपराधी मामला आता है वोह केंद्र सरकार और SUPREME COURT के आदेश से आता है.
- CID में शामिल होने के लिए पहले POLICE में भर्ती होना पड़ता है उसके बाद CID OFFICER बनाया जाता है.और सीबीआई के मामले में SSC BOARD में EXAM पास करने के बाद CBI में भर्ती किया जाता है.
- CID की स्थापना 1902 में किया गया था.और CBI की स्थापना 1941 में किया गया था.
दोस्तों इस पोस्ट में मैंने CBI के बारे में जानकारी प्रदान किया है जैसे सीबीआई क्या है?सीबीआई किस तरह से जाँच करता है?CBI जाँच के लिए किसका परमिशन लेना पड़ता है और सीबीआई की स्थापना कब और किसलिए किया गया था और cid और सीबीआई मे क्या अंतर है उसके बारे में पूरी जानकारी शेयर किया है.उम्मीद करता हु आपको यह जानकरी पसंद आयेगा और इस जानकरी से जुड़े हुए आपके मन में किसी भी तरह के सावाल/सुझाब रहता है तोह आप निचे मेरे साथ कमेंट box में साँझा कर सकते है.धन्यबाद.
Nice article
आपने अपनी जानकारी को बहुत ही उम्दा तरीके से विस्तृत किया है, आपके द्वारा दी गयी जानकारी मुझे बहुत अच्छी तरह से समझ में आये इसके लिए आपका धन्यवाद